मणिपुर
ED ने मणिपुर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
Mohammed Raziq
2 Jan 2026 5:53 PM IST

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Manipur मणिपुर: इंफाल सब-ज़ोनल ऑफिस के डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने एक दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है। इसमें मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और उनके डायरेक्टर युमनाम इरबंता सिंह से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के संबंध में 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है।
1 जनवरी, 2026 को जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के अनुसार, यह अटैचमेंट मणिपुर में लगभग 5,000 इन्वेस्टर्स के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। ED ने अपनी जांच CID (क्राइम ब्रांच), मणिपुर द्वारा IPC की धाराओं, जिसमें सेक्शन 1860 भी शामिल है, के तहत मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर शुरू की।
FIR में आरोप लगाया गया है कि 2019 और 2021 के बीच, युमनाम इराबंता सिंह ने अपनी कंपनियों के ज़रिए एक धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट स्कीम चलाई, जिसमें इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा किया गया था। हालांकि, जनता से अच्छी-खासी रकम इकट्ठा करने के बाद, कंपनियों ने कथित तौर पर जमा किए गए पैसे वापस नहीं किए। ED ने कहा कि यह स्कीम बिना इजाज़त के थी और इसके चलते इन्वेस्टर्स को 2.50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गलत नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों को इसी तरह का गलत फायदा हुआ।
जांच में आगे पता चला कि कंपनियों ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) मॉडल के तहत जनता को प्रॉपर्टी के बदले लोन भी दिए। हालांकि, कर्ज लेने वालों की प्रॉपर्टी कथित तौर पर सेल डीड के ज़रिए मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स और स्टाफ के नाम पर ट्रांसफर और रजिस्टर की गईं। कहा जाता है कि कंपनियों ने 2020 की शुरुआत में डिपॉजिटर्स को वादा किया गया पैसा लौटाए बिना अपना काम बंद कर दिया। प्रमोटर्स के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ को भी कथित तौर पर बिना पेमेंट किए अपने पास रखा गया, और बाद में क्राइम से मिले पैसे का इस्तेमाल कई प्रॉपर्टीज़ खरीदने में किया गया।
ED ने कहा कि उसने पहले मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, युमनाम इरबंता सिंह और उनके साथियों के नाम पर 28.02 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया था। अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करने की मांग करते हुए 6 जून, 2025 को इंफाल ईस्ट की स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई थी।
आगे की जांच में मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, युमनाम इरबंता सिंह और उनके साथियों के नाम पर रजिस्टर्ड 121 और अचल प्रॉपर्टीज़ की पहचान हुई, जो क्राइम की कार्रवाई से हासिल की गई पाई गईं। इन प्रॉपर्टीज़ की कीमत 33.66 करोड़ रुपये है, जिन्हें अब प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया गया है।
नए ऑर्डर के साथ, इस मामले में प्रोविजनल रूप से अटैच की गई चल और अचल प्रॉपर्टी की कुल कीमत बढ़कर 61.68 करोड़ रुपये हो गई है। ED ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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