मणिपुर
Manipur में अपहरण के मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी को 8 साल की सजा
Tara Tandi
27 Jun 2025 1:41 PM IST

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Imphal इंफाल: मणिपुर की एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366/34 के तहत 25 वर्षीय लैरेनजाम नाओबा को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 की जज राजकुमारी मेम्चा ने गुरुवार को सजा सुनाई। इंफाल पश्चिम जिले के लैरेनजाम अवांग लेईकाई निवासी नाओबा को एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है।
जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि न्यायिक हिरासत में पहले से बिताई गई अवधि- 3 साल, 4 महीने और 14 दिन- को कुल सजा से घटा दिया जाए। घटना 8 फरवरी, 2022 को इंफाल पश्चिम में हुई थी। पीड़िता की मां ने उसी दिन महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 16 साक्ष्य पेश किए। सब-इंस्पेक्टर हॉर्निंगवोन लुंगलेन ने जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।
जबकि अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने धारा 366 आईपीसी के तहत अपहरण के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, उसने नोट किया कि POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप स्थापित नहीं हुआ।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने राज्य सरकार को अदालत का आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित मुआवजा कोष या सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत किसी अन्य प्रासंगिक योजना से पीड़िता और उसके परिवार को 3.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
नाओबा को 27 जून, 2025 को इंफाल पूर्वी जिले में मणिपुर सेंट्रल जेल से सजा के लिए पेश किया गया।
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