मणिपुर
हथियार लाइसेंस धारकों को लोकसभा चुनाव से पहले हथियार जमा करने के लिए कहा गया
Mohammed Raziq
17 March 2024 11:58 AM IST

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मणिपुर : भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को 18वें लोकसभा आम चुनाव, 2024 के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की।
इसके बाद थौबल और कांगपोकपी जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई।
इसके अलावा, थौबल में जिला मजिस्ट्रेट ए.सुभाष सिंह ने सभी लाइसेंस प्राप्त हथियार धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशनों में जमा करने का निर्देश दिया है।
यह उपाय चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए है। लाइसेंसी हथियारों को लाइसेंस धारक के निवास क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।
इन हथियारों को जमा कराने की आखिरी तारीख 23 मार्च है.
अनुपालन नहीं करने पर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा हथियार और गोला-बारूद जब्त कर लिया जाएगा। नए हथियार लाइसेंस जारी करने और उसके लिए आवेदन प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध अपील 20 मार्च तक कार्यालयीन समय में जिला दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।
दूसरी ओर, चुनाव अवधि के दौरान जनता द्वारा आग्नेयास्त्र और अन्य हथियार ले जाने के कारण कांगपोकपी जिले में शांति भंग होने की संभावना के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट, महेश चौधरी ने चुनाव समाप्त होने तक कांगपोकपी जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा आग्नेयास्त्र रखने और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कांगपोकपी जिले के पुलिस स्टेशनों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे।
इस बीच, राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत खिलाड़ियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
हालाँकि, उन्हें व्यक्तिगत छूट आदेश प्राप्त करने होंगे।
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