मणिपुर
राहत के इंतज़ार में बैठे 24,000 परिवार: SC ने पैनल को दिए जांच के आदेश
Tara Tandi
11 Aug 2026 4:12 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली एक कमेटी से उन दावों की जांच करने को कहा है, जिनमें कहा गया है कि 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24,000 परिवारों को अभी तक पुनर्वास और कल्याणकारी सहायता नहीं मिली है।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो हिंसा के दौरान अपने घर, संपत्ति और आजीविका खोने वाले लोगों के पुनर्वास से जुड़ी थीं।
बेंच ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान दिया, जिसमें घर के पुनर्निर्माण के लिए पहचाने गए लगभग 7,000 परिवारों में से 4,000 से अधिक लाभार्थियों को दी गई आर्थिक सहायता भी शामिल है।
पुनर्वास योजना के तहत, सरकार कच्चे घरों के पुनर्निर्माण के लिए 5 लाख रुपये और अर्ध-पक्के और पक्के घरों के लिए 7 लाख रुपये देती है।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 12,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी गई थी। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने बेंच के सामने पुनर्वास उपायों का विवरण रखा।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए थे और स्थायी घरों के निर्माण के लिए 885 पहचाने गए लाभार्थियों को 51.95 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, उन्हें अतिरिक्त 1 लाख रुपये प्रति परिवार भी दिए गए थे।
हालांकि, कुछ प्रभावित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दावा किया कि लगभग 24,000 परिवार अभी भी पुनर्वास और कल्याणकारी लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दावों की पुष्टि ज़मीनी स्तर पर जांच करके की जा सकती है।
बेंच ने नोट किया कि इन परिवारों का विवरण पहले ही तीन सदस्यीय कमेटी को सौंपा जा चुका है और पैनल को उनके विवरण की पुष्टि करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2026 के आदेश में बताई गई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक नोट सौंपने को भी कहा।
कोर्ट ने हिंसा से प्रभावित परिवारों की संपत्तियों से संबंधित एक आवेदन को अलग से जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजा। पैनल से संपत्तियों के विवरण और वर्तमान स्थिति की पुष्टि करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बेंच ने हिंसा से प्रभावित बताई जा रही 276 संपत्तियों से जुड़े दावों पर भी ध्यान दिया। सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कोर्ट को 20 चर्चों की एक अलग लिस्ट के बारे में बताया, जहां कथित तौर पर कब्ज़ा किया गया था।
कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित दस्तावेज़ों और ज़मीन के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके इन दावों की जांच और पुष्टि करे। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि जिन संपत्तियों के बारे में दावे सही पाए जाएं, उन पर आगे और कब्ज़ा होने से रोका जाए।
जांच पूरी होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।
मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई, 2023 को पहाड़ी ज़िलों में 'ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च' के बाद शुरू हुई थी। यह मार्च बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की ओर से 'अनुसूचित जनजाति' (ST) का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर निकाला गया था। हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।
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