अररिया जिले में बच्ची से रेप के मामले में शख्स को मौत की सजा

बिहार के अररिया जिले की एक विशेष पोक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत राय ने 48 साल के मोहम्मद मेजर को जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद गुरुवार को यह आदेश पारित किया। सुनवाई तेज गति से हुई। एक अधिकारी ने बताया कि नाबालिग से कथित बलात्कार के एक दिन बाद लड़की की मां ने पिछले साल दो दिसंबर को जिले के भरगामा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
पुलिस ने 12 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने 20 जनवरी को इस पर संज्ञान लिया. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कानून के अलावा, आरोपी को भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। यहां की पॉक्सो अदालत रिकॉर्ड समय में ट्रायल पूरा करने के लिए चर्चा में रही है।





