x
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी।
“हमें इन 36,000 (शिक्षकों) के परिवारों से अपील मिल रही है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हमने खंडपीठ को स्थानांतरित करने का फैसला किया है, ”बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
“निराश न हों, याद रखें कि हमारी सरकार आपके साथ है। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम कानूनी शर्तों के तहत इस मामले को लड़ेंगे।
यह भी पढ़ें'कांग्रेस जहां मजबूत है, वहीं समर्थन करूंगी...': ममता
इससे पहले दिन में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी, जिसने लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
बोर्ड की वकील लक्ष्मी गुप्ता ने न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के 12 मई के आदेश को चुनौती देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।
खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य भी शामिल हैं, ने बोर्ड को अपील दायर करने की अनुमति दी।
Tagsममता ने कहा36000 प्राथमिक शिक्षकोंनौकरी रद्दहाईकोर्ट के आदेश को सरकारMamta said36000 primary teachersjob canceledgovernment on High Court's orderBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbreaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story