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Pune पुणे: ज़िला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनाव शांतिपूर्ण, बिना किसी डर और निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए कलेक्टर और ज़िला मजिस्ट्रेट जितेंद्र डूडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश में कहा गया है कि ये आदेश ज़िले में 9 फरवरी तक लागू रहेंगे।
राजनीतिक पार्टियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों या उनके शुभचिंतकों, प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों और अन्य सभी माध्यमों से प्रिंटिंग करने वालों के साथ-साथ प्रकाशकों द्वारा सैंपल बैलेट पेपर छापने पर रोक लगाई जा रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति, संगठन, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों या उनके शुभचिंतकों को सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों और गेस्ट हाउस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर किसी भी तरह का धरना, विरोध प्रदर्शन, मार्च, निर्देश या भूख हड़ताल करने की मनाही है।





