- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- वर्किंग प्रोटोकॉल...
वर्किंग प्रोटोकॉल जारी: हाईकोर्ट कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए दिशानिर्देश किए हैं. साथ ही यह निर्धारित किया है कि ऐसे मामलों को केवल इन कैमरा (बंद अदालत) या न्यायधीशों के चैंबर में ही सुना जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि अदालत के फैसलों पर पूर्व स्वीकृति के बिना मीडिया रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी. हाईकोर्ट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर सुनवाई, आदेश पारित और अपलोड करने और इसकी रिपोर्टिंग करने से संबंधित यह अपने आप में पहला नियम है. शुक्रवार को पारित एक विस्तृत आदेश में जज जस्टिस गौतम पटेल की पीठ ने कहा कि अब से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH Act), 2013 के तहत सभी कार्यवाही की सुनवाई केवल इन कैमरा या न्यायाधीशों के चैंबर में होगी.
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।





