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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह उस महिला को पुलिस विभाग में नौकरी दे, जिसे मेडिकल टेस्ट में पुरुष घोषित कर दिया गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया को दो महीने के अंदर पूरा किया जाए। महिला संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में उसे पुरुष घोषित किया गया। इस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल सकी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने पिछले सप्ताह यह आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रख कर महिला को पुलिस विभाग में गैर-कांस्टेबुलरी पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। उन्होंने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता महिला के लिए रोजगार की शर्तों और लाभ उसके स्तर के अन्य कर्मचारियों के समान होंगे, जिन्हें मानक प्रक्रिया के तहत भर्ती किया जाता है। पीठ ने प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग को दो महीने का समय दिया।