महाराष्ट्र

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' सेना के रूप में मान्यता दी जाए

Teja
27 Sep 2022 11:49 AM GMT
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को असली सेना के रूप में मान्यता दी जाए
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए।
एएनआई के अनुसार, "सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग के समक्ष शिंदे समूह के 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे समूह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।"
संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को "मूल" शिवसेना पर शिंदे समूह के दावे पर फैसला करने से रोकने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।"
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