महाराष्ट्र

'इस शहर में मानव जीवन की कीमत क्या है?', बॉम्बे HC ने बीएमसी से पूछा सवाल

Harrison
5 April 2024 9:08 AM GMT
इस शहर में मानव जीवन की कीमत क्या है?, बॉम्बे HC ने बीएमसी से पूछा सवाल
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मुंबई। “इस शहर में इंसान की जान की कीमत क्या है?” 18 मार्च को वडाला में एक खुली नगरपालिका पानी की टंकी में दो नाबालिग भाइयों के डूबने को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूछा।अदालत ने बीएमसी को नोटिस जारी किया है और राज्य के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें उठने वाले सवालों के समाधान में उनकी सहायता मांगी गई है। अदालत ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी और वकील मयूर खांडेपारकर को एमिकस क्यूरी (अदालत का मित्र) भी नियुक्त किया है।एफपीजे की रिपोर्ट के अनुसार, 17 मार्च को 4 और 5 साल की उम्र के दो भाई सुबह करीब 9.30 बजे वडाला के महर्षि कर्वे गार्डन में खेलने गए थे। जब वे देर तक नहीं लौटे तो उनके पिता ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई।परिवार ने अगली सुबह तलाश जारी रखी।
उन्होंने बगीचे में खोजा तो पाया कि पानी की टंकी पर एक कागज का ढक्कन लगा हुआ था, जो फटा हुआ था। जब उन्होंने उसे उठाया तो पाया कि दो जवान लड़के उसमें डूब गये थे। नगर निगम के अधिकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है.अदालत ने कहा कि वडाला सिटीजन्स फोरम ने टैंक की स्थिति के बारे में नगर निकाय से बार-बार शिकायत की थी और कहा था कि इससे खतरा है।बीएमसी ने कथित तौर पर कहा कि "बजटीय बाधाएं" थीं और उचित कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि नगर निकाय ने बगीचे की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति पर जिम्मेदारी डाल दी है।“
ये तीन समाचार रिपोर्टें सार्वजनिक कानून पर सवाल उठाती हैं। इस शहर में इंसान की जान की कीमत क्या है? क्या बीएमसी की तथाकथित "बजटीय बाधाएं" नागरिक कार्यों के दौरान न्यूनतम सुरक्षा सावधानियां प्रदान करने में विफलता का जवाब हैं? न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खरे की पीठ ने अपने आदेश में कहा।अदालत ने कहा कि नागरिक जिम्मेदारी, लापरवाही के सवाल और वित्तीय जिम्मेदारी से संबंधित मुद्दे भी होंगे, "न केवल बीएमसी के व्यक्तिगत अधिकारियों के लिए बल्कि एक निकाय के रूप में निगम के लिए भी"।इसका असर राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय पर पड़ेगा जहां किसी भी नागरिक निकाय को उसके अधिकार क्षेत्र में नागरिक कार्यों के संचालन और रखरखाव का काम सौंपा जाता है।न्यायाधीशों ने कहा कि रेलवे और यहां तक कि BEST उपक्रम के परिवहन प्रभाग में, आकस्मिक चोट या मृत्यु के मुआवजे के लिए एक नीति और रूपरेखा है।पीठ ने रेखांकित किया, ''हमें यह समझ से परे लगता है कि अगर यह साबित हो जाए कि कोई दुर्घटना या मौत उसकी लापरवाही के कारण हुई है तो नगर निगम की कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं हो सकता है।''
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