महाराष्ट्र

2017 में लगा था छेड़छाड़ का आरोप, मिली पांच साल की सजा

Admin2
22 May 2022 10:24 AM GMT
2017 में लगा था छेड़छाड़ का आरोप, मिली पांच साल की सजा
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छात्रावास के अधीक्षक को दोषी ठहराया है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पालघर जिले की एक विशेष अदालत ने 2017 में तलासारी में एक नाबालिग लड़की से कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक स्कूल छात्रावास के अधीक्षक को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी अधीक्षक को पांच साल जेल की सजा सुनाई है।घटना के वक्त लड़की 16 साल की थी और 10वीं कक्षा की छात्रा थी। वह स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। आरोपी की पहचान सूर्यकांत रघुनाथ बागल के रूप में हुई है, जो 2007 से उसी स्कूल में अधीक्षक के रूप में कार्यरत था।

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