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महाराष्ट्र
वेंगईवायल: CBI जांच की मांग को लेकर भाजपा की कानूनी लड़ाई
Usha dhiwar
25 Jan 2025 9:23 AM GMT
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Tamil Nadu तमिलनाडु: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने घोषणा की है कि पार्टी वेंगईवायल घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू करेगी। इस बारे में अपने एक्स साइट पेज पर कहा, "पुदुक्कोट्टई जिले के वेंगईवायल गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ओवरहेड वाटर टैंक में असामाजिक तत्वों द्वारा मानव मल मिलाने से जनता प्रभावित होने के बाद शुरू हुए मामले में दो साल बीत चुके हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है। अब डीएमके सरकार का यह बयान कि अनुसूचित जाति के केवल तीन लोग ही दोषी हैं, गंभीर सवाल खड़े करता है।"
24 दिसंबर, 2022 को ओवरहेड टैंक से पानी का उपयोग करने वाले समुदाय के लोगों के एक समूह के बीमार पड़ने के बाद, चिकित्सा जांच से पता चला कि लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पीने के पानी के कारण ऐसा हुआ है। इसके बाद, वेंगईवायल गांव के कुछ युवक ओवरहेड टैंक में चढ़ गए और पानी से दुर्गंध आने लगी। उन्होंने ओवरहेड टैंक के अंदर तैरता हुआ कचरा भी पाया।
तत्काल, वेंगईवायल गांव के लोगों ने 26.12.2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस ने जांच के नाम पर सूचीबद्ध समुदाय के युवाओं को परेशान करना जारी रखा है। इसलिए, अनुसूचित जाति समुदाय के प्रभावित लोगों ने असली दोषियों की पहचान करने में उनकी ढिलाई के लिए पुलिस और डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सार्वजनिक विरोध के बाद, डीएमके सरकार ने मामले को सीबीआई सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया। हालांकि, जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए, श्री मार्क्स रविंद्रन ने भाजपा के सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री जीएस मणि के माध्यम से 24.02.2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में सीबीआई जांच या विशेष जांच इकाई की जांच की मांग की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश देने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय में तुरंत जनहित याचिका दायर की गई। 29.03.2023 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एस सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया और उसे तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस एक सदस्यीय आयोग ने 14.09.2023 को मद्रास उच्च न्यायालय को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
16.04.2024 को इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाएं मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आईं।
यह बताए जाने के बाद कि मामले में आरोपी आज तक नहीं मिले हैं, आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, लगभग दो साल बाद भी मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, और तमिलनाडु पुलिस मामले का संचालन करने में गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसवी गंगापुरवाला ने सी.पी.सी.आई.डी. को आदेश दिया। जांच पूरी करके अगले तीन महीने के भीतर यानी 03.07.2024 को या उससे पहले अंतिम रिपोर्ट पेश करनी है।
लेकिन उसके बाद भी न तो वन पर्सन कमीशन और न ही सी.पी.सी.आई.डी. ने जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है। किसी के खिलाफ मामला या आरोप पत्र दाखिल न होने की स्थिति में 23.01.2025 को बताया गया कि सी.पी.सी.आई.डी. पुलिस ने पुदुक्कोट्टई अत्याचार विशेष न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय मांगा है।
इस बीच, जब यह जनहित याचिका 23.01.2025 को मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 20.01.2025 को ही पुदुक्कोट्टई विशेष न्यायालय में तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यदि 20.01.2025 को ही प्रभावित अनुसूचित जाति समुदाय के तीन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, तो सी.पी.सी.आई.डी. ने 23.01.2025 को पुदुक्कोट्टई विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय क्यों मांगा?
अपराध को लगभग 750 दिन हो चुके हैं। इन सभी दिनों में मामले की जांच में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। शुरू से ही मामले की जांच का क्रम व्यवस्थित नहीं रहा है। विरोधाभासी सूचनाएं फैलाई गई हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। दो दिन पहले, जब पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगने के लिए याचिका दायर की थी, तो जल्दबाजी में यह बयान कि अनुसूचित जाति समुदाय के केवल तीन युवकों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, गंभीर संदेह पैदा करता है।
जनता को डीएमके सरकार के तहत इस जांच पर जरा भी भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि डीएमके सरकार की मंशा दो साल बाद किसी तरह मामले को खत्म करने की है। उन्होंने कहा, "इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए तमिलनाडु भाजपा का रुख यह है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप देना चाहिए।"
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Usha dhiwar
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