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महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की अपील को हाईकोर्ट ने किया निस्तारित ,जानिए पूरा मामला ?
Teja
16 Dec 2022 4:56 PM GMT

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस अपील का निस्तारण कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें चुनाव आयोग (ईसी) के शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग उसके समक्ष लंबित विवाद के फैसले के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। ठाकरे ने एकल न्यायाधीश के 15 नवंबर के आदेश का दावा किया था, जिसके द्वारा उसने चुनाव आयोग को उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया था, "त्रुटिपूर्ण" है और इसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
{ जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।},
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