महाराष्ट्र

एसटी चालक से मारपीट के मामले में दो साल की कैद

Admin Delhi 1
15 March 2023 8:00 AM GMT
एसटी चालक से मारपीट के मामले में दो साल की कैद
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ठाणे न्यूज़: एसटी निगम की बस ले जा रहे एक चालक को बीच सड़क पर रोक कर पीटा गया. यह घटना सात साल पहले चंदूर रेलवे में हुई थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नंबर 3) राजेंद्र तम्हाणेकर ने आरोपी को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला कोर्ट ने 14 मार्च मंगलवार को सुनाया है। कानूनी सूत्रों के अनुसार दोषी आरोपी का नाम पप्पू उर्फ नीलेश रमेशराव भालेराव (32, निवासी महालक्ष्मी नगर, चंदूर रेलवे) है। इस मामले में संजू दशरथ पलेरिया (53, वर्धा) ने परिवाद दर्ज कराया था.

एक फरवरी 2016 को संजू पलेरिया वर्धा आगरा से बस लेकर चंदूर रेलवे के रास्ते अमरावती आ रहा था। इसी दौरान पप्पू भालेराव ने संजू पलेरिया की बस को सुबह साढ़े छह से सात बजे के बीच चंदूर रेलवे पर रोक दिया था और उससे कहासुनी हो गई थी. तभी संजू पलेरिया बस से अमरावती आ गए। उन्होंने अमरावती बस अड्डा क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी पर घटना की जानकारी दी थी. उसके बाद शाम को जब वे उसी बस से दोबारा वर्धा के लिए रवाना हुए तो भालेराव ने बस का पीछा कर उसे फिर से चंदूर रेलवे पर रोक दिया। इसी दौरान उसने पलेरिया को बस के नीचे खींच लिया और मारपीट कर दी।

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