महाराष्ट्र

फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा

Kavita2
7 Jun 2025 10:15 AM IST
फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा
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Maharashtra महाराष्ट्र : मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ ​​संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ ​​संतोषकुमार प्रसाद उर्फ ​​जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी ठहराया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ ​​रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। खाता खोलने के लिए नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में अपना परिचय दिया, जबकि राणा ने लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्रसिंह के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया।

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