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महाराष्ट्र
ट्रस्ट और बिल्डर ने जैन बोर्डिंग हाउस सौदा रद्द करने के लिए आवेदन किया
Anurag
28 Oct 2025 8:04 PM IST

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Pune पुणे: सेठ हीराचंद नेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट मामले में राज्य धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी ने 20 अक्टूबर को दिए गए आदेश को जारी रखने का फैसला किया है। इस आदेश को अब 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही, ट्रस्ट ने गोखले लैंडमार्क एलएलपी के साथ मिलकर धर्मादाय आयुक्तालय में एक आवेदन दायर किया है जिसमें कहा गया है कि हम जैन बोर्डिंग की ज़मीन का लेन-देन रद्द करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, राज्य धर्मादाय आयुक्त ने आदेश दिया है कि ट्रस्ट और गोखले बिल्डर एक साथ हलफ़नामा पेश करें। इस बीच, धर्मादाय आयुक्त ने दोनों प्रतिवादियों को लिखित जवाब देने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है, और अगली सुनवाई उसी दिन होगी।
जैन बोर्डिंग हाउस के लेन-देन को लेकर विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। जैन समुदाय इस लेन-देन को रद्द करवाने के लिए आक्रामक हो गया है। हालाँकि यह लेन-देन सेठ हीराचंद नेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट और गोखले बिल्डर के बीच हुआ था, लेकिन इस मामले से केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम जुड़ा था। इसी के चलते पूर्व विधायक रवींद्र धांगेकर इस विवाद में कूद पड़े। मोहोल ने जैन बोर्डिंग हाउस जाकर जैन बंधुओं से बातचीत की और जैन समुदाय को न्याय दिलाने का प्रयास करने का वादा किया। पुणे स्थित जैन बोर्डिंग हाउस के संबंध में सोमवार को मुंबई के धर्मादाय आयुक्तालय में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में आवेदकों की ओर से अधिवक्ता योगेश पांडे, प्रतिवादी ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता ईशान कोल्हटकर और गोखले लैंडमार्क एलएलपी नामक संस्था की ओर से अधिवक्ता एन.एस. आनंद उपस्थित हुए।
पुणे स्थित जैन बोर्डिंग हाउस के संबंध में सुनवाई के दौरान एन.एस. आनंद ने धर्मादाय आयुक्तालय को अपना कानूनी विवरण प्रस्तुत किया। हमें रविवार शाम को पूरे मामले से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए। उन्होंने अनुरोध किया कि बहस से पहले हमें अध्ययन के लिए दो दिन का समय दिया जाए। इस पर जैन समुदाय की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता योगेश पांडे ने तब तक पूर्व निर्णय को यथावत रखने की मांग की। सुनवाई के दौरान, दोनों प्रतिवादियों ने आदेश को यथावत रखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। धर्मादाय आयुक्त ने दोनों प्रतिवादियों को लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है।
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