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महाराष्ट्र
Tipeshwar अभयारण्य परियोजना के पीड़ितों को कृषि भूमि का मुआवजा नहीं मिला
Anurag
31 July 2025 7:27 PM IST

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Nagpur नागपुर:यवतमाल जिले के घाटंजी तालुका में टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य परियोजना के लिए घर और कृषि भूमि दान करने वाले लगभग 60 आदिवासी किसानों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नागपुर। पीठ में दायर याचिका में गंभीर आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि का मुआवजा नहीं दिया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सरकार इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले और 12 अक्टूबर, 2015 के सरकारी निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा दे या वैकल्पिक कृषि भूमि उपलब्ध कराए।
सरकार ने याचिकाकर्ताओं का परवास गाँव में पुनर्वास किया है। उस समय, याचिकाकर्ताओं सहित सभी को 3 नवंबर, 2012 के सरकारी निर्णय के अनुसार 10 लाख रुपये का एक समान पैकेज दिया गया था। सरकार ने पैकेज के याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि का मूल्यांकन भी नहीं किया। इसलिए, कृषि भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही, कोई वैकल्पिक कृषि भूमि आवंटित नहीं की गई। इसलिए, उनके सामने भुखमरी का समय आ गया है। याचिका में दावा किया गया है कि अधिग्रहित कृषि भूमि ही याचिकाकर्ताओं की आजीविका का एकमात्र साधन थी।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनूप ढोरे पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि इससे पहले, इस अदालत के आदेशानुसार, सरकार ने 12 अक्टूबर 2015 के सरकारी निर्णय के अनुसार मारेगांव के 330 परिवारों को मुआवजा दिया था। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, यवतमाल के मुख्य वन संरक्षक, पंढरकवड़ा के उप-वन संरक्षक और यवतमाल के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया।
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