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RTE दाखिले के नियमों में होगा बदलाव: शिक्षा विभाग ने बनाई कमेटी

Maharashtra महाराष्ट्र: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) और आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को एकीकृत कर इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है और समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए कक्षा एक या स्कूल प्रवेश स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाती है। राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुरूप समय-समय पर संशोधन किए हैं। हालांकि, आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लागू करते समय आने वाली कठिनाइयों को समय पर संशोधित करना और पारदर्शी तरीके से सभी नियमों को शामिल करके एक नई अधिसूचना प्रकाशित करना आवश्यक बताते हुए समिति नियुक्त की गई है।
शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस समिति में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यार्थी विकास विभाग के उप सचिव, कानूनी सलाहकार, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक शामिल हैं। समिति को बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 2011 के नियमों में संशोधन की सिफारिश करने, 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया और समय-समय पर इसमें दिए गए सुझावों के अनुसार अधिसूचित नियमों को संकलित करके आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने और आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाले अदालती मामलों के संबंध में उपाय और सुझाव देने के लिए अधिकृत किया गया है।
