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Mumbai मुंबई: शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि शहर के रेस्टोरेंट में निकोटीन या तंबाकू रहित हर्बल हुक्का बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने 14 अक्टूबर को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम और उसके बाद के संशोधनों का पालन करने के निर्देश दिए थे।
मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट मालिकों ने बिना किसी चेतावनी के रेस्टोरेंट पर पुलिस की छापेमारी पर चिंता जताई है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि पुलिस ग्राहकों को हर्बल हुक्का न देने पर रेस्टोरेंट बंद करने की धमकी दे रही है।
न्यायमूर्ति रियाज़ आई. चागला और न्यायमूर्ति फरहान पी. दुबाश की पीठ ने रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में दावा किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा रेस्टोरेंट को हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति दिए जाने के बावजूद पुलिस ऐसी कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को अवैध छापेमारी और धमकी को तुरंत रोकने के निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में क्या कहा गया है?
मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उनके रेस्टोरेंट में हर्बल हुक्का की सेवा को अवैध रूप से बंद करने और उन्हें पूरी तरह से बंद करने की धमकी देने से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके कर्मचारियों की आय और आजीविका पर भी सीधा असर पड़ रहा है।
अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता कानून का पालन कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को प्रतिबंधित उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, तब तक पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने पुलिस और संबंधित प्रशासन को कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
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