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Nashik नाशिक:सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया दिवाली के बाद यानी अक्टूबर के अंत तक शुरू हो जाएगी। आगामी चुनावों की समीक्षा के लिए नासिक और उत्तर महाराष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद, चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव पूर्व तैयारियों की जानकारी दी।
राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके अनुसार, नगर निगम, जिला परिषद और नगर पालिका जैसे सभी चुनाव चरणों में होंगे। नासिक में 50 लाख 45 हज़ार मतदाता हैं और 4982 केंद्र हैं। अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो जनशक्ति की समस्या होगी। इसलिए, चुनाव अलग-अलग चरणों में होंगे। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि पहले चरण में कौन से चुनाव होंगे।
साथ ही, आगामी चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लॉटरी पद्धति अपनाई जाएगी। पिछले चुनावों में भी यही तरीका अपनाया गया था। हम चुनाव अच्छे ढंग से कराने की कोशिश करेंगे। वार्ड संरचना तय होने के बाद मतदाता सूचियों का विभाजन किया जाएगा। 1 जुलाई तक मतदाता सूची में दर्ज नामों के आधार पर मतदाताओं का निर्धारण किया जाएगा। चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किसे वोट देना है और किसे हटाना है। हालाँकि आज यह कहना संभव नहीं है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन दिनेश वाघमारे ने कहा कि दिवाली के बाद चुनाव होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
चुनावों में वार्ड और वार्ड संरचना को बनाए रखने या बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के पास है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य विधानमंडल ने एक कानून बनाया है और चूँकि इस कानून पर कोई रोक नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह से राज्य का अधिकार है, अदालत ने कहा। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने और लातूर जिले में औसा नगर पालिका के चुनाव 11 मार्च 2022 की वार्ड संरचना के अनुसार कराए जाने की मांग को लेकर अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं।
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