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महाराष्ट्र
प्रदेश के लाखों शिक्षकों की नौकरी दांव पर! क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
Anurag
13 Sept 2025 7:46 PM IST

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Chandrapur चंद्रपुर: कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। हज़ारों शिक्षकों को चिंता है कि अगर वे दो साल के भीतर TET पास नहीं करते हैं, तो उनकी नौकरी चली जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट: 1 सितंबर, 2025 को दिए गए फ़ैसले के बाद राज्य भर के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। इसी पृष्ठभूमि में, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग ने सीधे सरकार को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कदम उठाए गए हैं, और संगठन ने इस संबंध में राज्य भर के तालुका और ज़िला कलेक्टरों को ज्ञापन देने के लिए एक अभियान शुरू किया है।
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है?
1 सितंबर, 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्ति से पहले पाँच साल या उससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को इस नियम से छूट दी गई है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अन्य सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नहीं करते हैं, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।
पदोन्नति के लिए भी टीईटी अनिवार्य है।
नए फैसले के अनुसार, टीईटी को न केवल सेवा में बने रहने के लिए, बल्कि पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक नाखुश हैं। शिक्षक यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब उन्हें नौकरी करते हुए भी अपनी योग्यता दोबारा साबित करनी होगी?
राज्यव्यापी याचिका अभियान शुरू
टीईटी के संबंध में राज्य भर के तहसीलदारों और जिला कलेक्टरों के माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। यह अभियान प्रदेश अध्यक्ष राजेश सुर्वे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चुनारकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश चतरकर, कार्यकारी अध्यक्ष संजय पगार, अमोल देठे, बाबूराव गाडेकर, विजया लक्ष्मी पुरेड्डीवार, भरत मडके, राजेंद्र नांद्रे, दिलीप पाटिल, सुनील केने, राजेंद्र जयभाये आदि के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।
फिर से सोचें!
प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चुनारकर के नेतृत्व में अध्यापक परिषद ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। "सरकार पहले ही कानून के अनुसार कई आदेश जारी कर चुकी है। इसलिए, उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और लाखों अध्यापकों का भविष्य बचाया जाए।"
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