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सरकार की संपत्ति पर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2038 तक लीज़होल्ड अधिकार, अधिवक्ता प्रमोद बॉम्बोटकर ने दी जानकारी
SHIDDHANT
4 Dec 2025 10:57 PM IST

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Pune पुणे। महाराष्ट्र सरकार की संपत्ति से जुड़ा एक लंबित मामला चर्चा में है, जिसमें बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) के लीज़होल्ड अधिकार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। जिले के सरकारी अधिवक्ता प्रमोद बॉम्बोटकर ने बताया कि यह संपत्ति 1955 से महाराष्ट्र सरकार के अधीन है। अधिवक्ता बॉम्बोटकर ने आगे बताया कि 1959 में इस संपत्ति को बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पर दिया गया था। इसके तहत बीएसआई को संपत्ति पर उपयोग और रख-रखाव के लिए लीज़होल्ड अधिकार 2038 तक प्राप्त हैं। इस जानकारी को पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अधिकार विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है और वर्तमान में भी प्रभावी है।
बीएसआई ने इस संपत्ति का उपयोग वनस्पति अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया है। अधिवक्ता ने कहा कि लीज़होल्ड अधिकार के अंतर्गत, बीएसआई को संपत्ति में आवश्यक निर्माण, संरचना और अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुमति है, बशर्ते वह सरकारी नियमों और शर्तों के अनुरूप हो। उन्होंने यह भी बताया कि इस संपत्ति को लेकर अब तक कोई सरकारी विवाद नहीं हुआ है और बीएसआई ने हमेशा सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया है। प्रामाणिक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि लीज़होल्ड अधिकार पूरी तरह वैध है और संपत्ति पर बीएसआई का कब्जा नियमित और कानूनी है।
अधिवक्ता बॉम्बोटकर के अनुसार, संपत्ति का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक और शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बीएसआई ने इस भूमि पर कई वर्षों से वनस्पति संग्रह, जड़ी-बूटी शोध और जैव विविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित की हैं, जिससे क्षेत्र की वैज्ञानिक और पर्यावरणीय उपलब्धियों को बल मिला है। संपत्ति के लीज़होल्ड अधिकार का यह मामला हाल ही में तब चर्चा में आया, जब स्थानीय नागरिक और कुछ संगठन संपत्ति के उपयोग और अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस पर अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि बीएसआई की लीज़ वैध और सरकारी मान्यता प्राप्त है, और इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
प्रमोद बॉम्बोटकर ने यह भी बताया कि लीज़ की अवधि 2038 तक लागू है, और इस दौरान बीएसआई को संपत्ति के रख-रखाव, अनुसंधान और संरक्षण के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा, संपत्ति पर किसी अन्य गतिविधि या हस्तक्षेप के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य होगी। यह जानकारी स्थानीय प्रशासन, शोध संस्थानों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि संपत्ति का उपयोग शैक्षणिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित है और किसी भी गैरकानूनी हस्तक्षेप की संभावना नहीं है।
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