महाराष्ट्र

सौतेली मां के विवाद को निपटाने के लिए आने के बाद आखिरकार 29 वर्षीय लड़के का जन्म हुआ

Neha Dani
10 Jan 2023 6:12 AM GMT
सौतेली मां के विवाद को निपटाने के लिए आने के बाद आखिरकार 29 वर्षीय लड़के का जन्म हुआ
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अपराध की जांच पुलिस उप-निरीक्षक महेश के चीतमपल्ले ने की थी।
गढ़चिरौली : विवाद सुलझाने आई सौतेली मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में जिला अदालत ने सौतेले बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यह नतीजा नौ जनवरी को आया है। गढ़चिरौली में ऐसा हुआ है।
मृतक महिला की पहचान कुम्मी रैनू नरोटे (उम्र 45 वर्ष) के रूप में हुई है। आरोपी की पहचान येसु रेनू नरोटे (उम्र 29 वर्ष, दोनों हलेवाड़ा निवासी) के रूप में हुई है। 11 जनवरी 2019 को रात 8 बजे के बीच आरोपी येसु ने वादी रमा रेनू नरोते से तंबाकू के लिए कहा। परिवादी ने कहा कि तंबाकू नहीं था। इस पर झगड़ा करने के बाद आरोपी वादी के शव पर दौड़ पड़ा। दोनों के बीच मारपीट हो गई। जब आरोपी की सौतेली मां कुम्मी नरोटे विवाद को निपटाने के लिए आई तो आरोपी येसु ने कुम्मी के सिर और गर्दन पर पास में रखी कुल्हाड़ी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान 21 जनवरी 2019 को उसकी मौत हो गई। रामा नरोटे की तहरीर पर उप थाना कासनसूर में आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 302 को बढ़ाया गया।
पुलिस तंत्र ने गहन छानबीन की और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय बा ने वादी व अन्य गवाहों के बयान के साथ-साथ सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए. शुक्ला को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजक एसयू कुंभारे पेश हुए। अपराध की जांच पुलिस उप-निरीक्षक महेश के चीतमपल्ले ने की थी।

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