महाराष्ट्र

'कि' 22 साल बाद सेवा में फिर से शामिल होने वाला रेल कर्मचारी, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त

Neha Dani
27 March 2023 6:12 AM GMT
कि 22 साल बाद सेवा में फिर से शामिल होने वाला रेल कर्मचारी, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त
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दो हफ्ते और रोक लगा दी है। इसलिए अगर रेलवे अपील करता है तो इस कर्मचारी की नौकरी का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.
मुंबई: एक कर्मचारी जिसे भ्रष्टाचार के आरोप में 2001 में मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में वरिष्ठ बुकिंग क्लर्क के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था, वह 22 साल बाद सेवा में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है। बंबई उच्च न्यायालय ने अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के 25 नवंबर 2010 के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें बर्खास्तगी की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने का आदेश दिया गया था कि जांच में नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। उस कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के रेलवे के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने कैट के आदेश पर पहले की रोक पर दो हफ्ते और रोक लगा दी है। इसलिए अगर रेलवे अपील करता है तो इस कर्मचारी की नौकरी का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.
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