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Thane: नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को 3 साल जेल की सजा सुनाई

Maharashtra महाराष्ट्र : ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही इलाके के निवासी थे और 14 जनवरी, 2014 की शाम को आरोपी पीड़िता को, जो उस समय 16 वर्ष की थी, अपने घर ले गया, जहाँ उसने उसे अनुचित तरीके से छुआ। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसे दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की आवश्यकता है।





