महाराष्ट्र

Thane Court: 2019 महिला हत्याकांड में आरोपी को किया बरी

nidhi
19 May 2026 3:33 PM IST
Thane Court: 2019 महिला हत्याकांड में आरोपी को किया बरी
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महिला हत्याकांड
Thane: ठाणे की एक अदालत ने 2019 में एक महिला की हत्या के आरोपी 33 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला इसलिए कमज़ोर पड़ गया क्योंकि वह एक ऐसे इकबालिया बयान पर आधारित था जिसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था, और उनके पास आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था।
सोमवार को अपने आदेश में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने कहा कि घटनास्थल से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई, और आरोपी द्वारा बताई गई जगहों को घटना का असली घटनास्थल साबित नहीं किया जा सका।
आरोपी हिमांशु मोहन गुजाले को बरी करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र और पुष्ट करने वाले सबूत के अभाव में, गवाह की गवाही का कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता।
यह मामला 27 मार्च, 2019 का है, जब महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके में एक ईंट भट्ठे के पास एक महिला का बुरी तरह से सड़ चुका शव मिला था।
शुरुआती जांच में कोई सुराग न मिलने पर, दियाघर पुलिस ने फरवरी 2021 में एक मजिस्ट्रेट के सामने 'A' समरी रिपोर्ट (अनसुलझा मामला) पेश कर दी थी।
हालाँकि, 8 जुलाई, 2023 को यह मामला फिर से खुल गया, जब गुजाले कोल्हापुर के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में खुद चलकर आया और कथित तौर पर पछतावे के कारण अपना गुनाह कबूल कर लिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुजाले ने दावा किया था कि उसने और उसके साथी संदेश परब ने मिलकर ठाणे के भिवंडी इलाके में उस महिला पर हंसिया से हमला किया, उसका गला घोंटा, उस पर पेट्रोल डाला और फिर उसे आग लगा दी। उसने यह भी दावा किया कि उसने हत्या में इस्तेमाल हथियार और कपड़े पास की ही एक खाड़ी में फेंक दिए थे।
लेकिन, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही ढह गया, क्योंकि आरोपी द्वारा बताई गई जगहों से हत्या में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ बरामद नहीं हो सकी।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि यह बताना ज़रूरी है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही आरोपी के कथित इकबालिया बयान, उसके द्वारा दी गई जानकारी और घटनास्थल से चीज़ों की बरामदगी पर आधारित था।
अदालत ने कहा, "जहाँ तक इकबालिया बयानों का सवाल है, उन्हें सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक आरोपी द्वारा दी गई जानकारी और घटनास्थल से चीज़ों की बरामदगी का सवाल है, चूँकि घटनास्थल से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई है, इसलिए इस जानकारी का भी कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता।"
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन पक्ष आरोपी को अपराध स्थल या मृत महिला के शव से जोड़ने में पूरी तरह विफल रहा, अदालत ने गुजाले को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया। एक अन्य सह-आरोपी, गणेश खराटे को, जाँच के दौरान ही सबूतों के अभाव में पुलिस द्वारा CrPC की धारा 169 के तहत रिहा कर दिया गया था; जबकि तीसरा आरोपी, संदेश परब, अभी भी फरार है।
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