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महाराष्ट्र
शिक्षक को मिली ज़मानत, कहा- गिरफ़्तारी के दस्तावेज़ मराठी से अनुवादित नहीं थे
Anurag
24 July 2025 4:51 PM IST

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Mumbai मुंबई:मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक पुरुष छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी 40 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षिका को ज़मानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों ने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध बाद में सहमति से बने थे।
उसके बचाव पक्ष ने दावा किया कि गिरफ्तारी उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए की गई थी और उसके खिलाफ मामला "झूठा, मनगढ़ंत और प्रेरित" बताया। महिला, जिसने मुंबई के उस प्रतिष्ठित स्कूल से इस्तीफा दे दिया था जहाँ कथित तौर पर यह घटना हुई थी, को इसी साल 29 जून को गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में एक अलग पेशे में कार्यरत है। उसकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मूल रूप से त्रुटिपूर्ण थी, जिसमें हिरासत के आधार केवल मराठी में दिए गए थे, एक ऐसी भाषा जिसे आरोपी समझ नहीं पाती।
रिपोर्ट के अनुसार, उसे न तो गिरफ्तारी के दस्तावेजों का अनुवाद दिया गया और न ही उसे समझने वाली भाषा में आधार के बारे में ठीक से बताया गया। उसके वकीलों नीरज यादव और दीपा पुंजानी ने तर्क दिया कि उसे केवल कागज़ों पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। बचाव पक्ष ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को दी गई प्रक्रियात्मक सुरक्षा का स्पष्ट उल्लंघन है।
अदालत ने गिरफ्तारी प्रक्रिया की वैधता पर सीधे तौर पर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन व्यापक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे ज़मानत दे दी। विशेष न्यायाधीश सबीना ए मलिक ने कहा कि मुकदमा शुरू होने में समय लगेगा और इस दौरान "आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा"।
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