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महाराष्ट्र
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बांबे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर
Teja
24 Feb 2023 3:25 PM GMT
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर बांबे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता गोदरेज एंड बॉयस से कहा कि यह राष्ट्र हित का मसला है और आप एक जिम्मेदार कंपनी की तरह पेश आइए.
दरअसल, प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करने के मामले में गोदरेज एंड बॉयस ने मुआवजे की कम दर और भुगतान की रकम को लेकर बांबे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह राष्ट्रीय महत्व और जनहित का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश को इसकी जरूरत है. इस पर किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. बांबे हाई कोर्ट के फैसले को गोदरेज एंड बॉयस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चुनौती दी थी.
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