महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा क्षेत्र में हलचल

Anurag
11 Sept 2025 7:08 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा क्षेत्र में हलचल
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Baramati बारामती: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को दिए गए उस फैसले से, जिसमें कहा गया था कि देश भर के शिक्षकों को दो साल के भीतर टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करनी होगी, अन्यथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा, शिक्षकों में नौकरी छोड़ने का डर पैदा हो गया है। राज्य सरकार से तत्काल पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब मार्ने ने बताया कि उन्होंने मंत्री दादा भुसे से संपर्क किया है।
अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि देश भर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है। इस फैसले के तहत, नौकरी में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए, 2 साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। टीईटी परीक्षा के पाठ्यक्रम के दायरे को देखते हुए, सेवारत पुराने शिक्षकों के लिए इस परीक्षा को पास करने के लिए नए सिरे से अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण होगा। स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के बजाय, शिक्षकों के सामने परीक्षा की तैयारी का नया संकट खड़ा हो जाएगा, जिसका सीधा असर शिक्षकों की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।
अदालत के इस फैसले का शिक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कई शिक्षक 15 से 30 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं। इसलिए, वरिष्ठ शिक्षकों का मानना ​​है कि नौकरी के अंतिम चरण में पदोन्नति के लिए सेवा-पूर्व भर्ती प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लागू करना अनुचित है।
राज्य भर के कई शिक्षकों ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में दूरस्थ, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करने का कार्य किया है। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। यदि अनुभवी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा के नाम पर सेवा से निकाल दिया जाता है, तो इसका प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
राज्य भर के प्राथमिक शिक्षकों पर कई बैंकों और ऋण संस्थानों का व्यक्तिगत और पारिवारिक ऋण है, और यदि भविष्य में उनकी नौकरी चली जाती है, तो उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
पुनर्विचार याचिका की मांग
शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया है।
प्रचलित टीईटी का विरोध:
यदि सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका विफल हो जाती है और आवश्यक हो, तो शिक्षा सेवकों की भर्ती के लिए प्रयुक्त वर्तमान टीईटी को कार्यरत शिक्षकों के लिए लागू न करके, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित एक अलग टीईटी परीक्षा कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित की जानी चाहिए।
शिक्षकों की पदोन्नति नहीं!
राज्य भर में शिक्षकों की पदोन्नति वर्षों से रुकी हुई है, अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की शर्त लगा दी है, तो बिना टीईटी वाले शिक्षकों का वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति पाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
परिणाम को लेकर असमंजस
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि टीईटी परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा परिषद और तत्कालीन चयन बोर्डों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से मेरिट के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षक संघ ने मांग की है कि सरकार इन शिक्षकों के लिए टीईटी की शर्त में ढील के बारे में तुरंत स्पष्टीकरण दे।
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