महाराष्ट्र

शिवसेना के नाम और सिंबल पर चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

Teja
22 Feb 2023 12:53 PM GMT
शिवसेना के नाम और सिंबल पर चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार
x

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह शिवसेना के आधिकारिक नाम और चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकता है। शीर्ष अदालत उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना को आधिकारिक नाम और चिन्ह आवंटित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसने प्रतिद्वंद्वी उद्धव ठाकरे की याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले समूह को भी नोटिस जारी किया।

CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला की 3-जजों की बेंच ने अलग से मामले की सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा: "कुछ ऐसा है जो उस आदेश का एक हिस्सा है जिस पर हम निर्णय ले सकते हैं। हम इस स्तर पर एक आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। वे ईसीआई के सामने सफल हुए हैं।" शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के पक्ष में चुनाव आयोग के आदेश के बाद शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे खेमे को शिवसेना की संपत्तियों, वित्त पर कब्जा करने से रोकने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे खेमा कानून के अन्य उपायों का पालन कर सकता है यदि कोई कार्रवाई की जाती है जो चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित नहीं है।हालांकि, पीठ ने उद्धव गुट को मामले के लंबित रहने के दौरान ईसीआई के आदेश के पैराग्राफ 133 (IV) के संदर्भ में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) का नाम और प्रतीक "ज्वलंत मशाल" बनाए रखने की अनुमति दी।

Next Story