महाराष्ट्र

27 वर्षीय पुलिसकर्मी की अचानक हुई मौत, गिरे परेड के दौरान

Ritisha Jaiswal
3 Feb 2022 10:43 AM GMT
27 वर्षीय पुलिसकर्मी की अचानक हुई मौत,  गिरे परेड के दौरान
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महाराष्ट्र के ठाणे में परेड के दौरान गिरे 27 वर्षीय पुलिसकर्मी की मौत हो गई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है

महाराष्ट्र के ठाणे में परेड के दौरान गिरे 27 वर्षीय पुलिसकर्मी की मौत हो गई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है. फिलहाल, पुलिसकर्मी की अचानक हुई मौत के कारण का खुलासा नहीं हो सका है. मौत की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस की तरफ से जांच भी शुरू हो गई है. साथ ही शव को भी पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मृतक सिटी पुलिस के क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) में तैनात थे.

परेड के दौरान गिरे पुलिसकर्मी महेश मोरे की मौत हो गई है. अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को सुबह करीब 7.30 बजे वे परेड के दौरान गिर गए थे. उन्होंने कहा, 'मोरे को ठाणे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अभी तक उनकी मौत के कारण का पता नहीं लगा है और शव को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजा गया है.' उन्होंने बताया कि ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने जांच शुरू कर दी है.
महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मी जगह आठ घंटे की ड्यूटी करेंगी
समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा में बीते महीने प्रकाशित खबर के अनुसार, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे ने आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 घंटे के बजाय आठ घंटे ड्यूटी करनी होगी. महिला पुलिसकर्मियों के लिए नया कम अवधि का कार्य दिवस प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जाएगा.
आम तौर पर, पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मियों की 12 घंटे की ड्यूटी होती है. बृहस्पतिवार को जारी डीजीपी के निर्देश में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आठ घंटे की ड्यूटी अगले आदेश तक लागू रहेगी. इसमें कहा गया है कि यूनिट कमांडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश को लागू किया जाए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला अधिकारियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. अधिकारी ने बताया कि इससे पहले यह व्यवस्था नागपुर शहर, अमरावती शहर और पुणे ग्रामीण में लागू की गई थी.
आपात स्थिति में या त्योहारों के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन केवल संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों या पुलिस उपायुक्तों की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है.


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