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मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर रील बनाने के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा भारी

पुणे: सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून अब लोगों के लिए कानूनी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां नई खरीदी गई महिंद्रा BE 6 कार के साथ हाईवे पर वीडियो बनाने और ट्रैफिक रोकने के आरोप में पुलिस ने एक ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बावधन पुलिस के अनुसार, आरोप है कि कुछ लोगों ने मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर अपनी नई कार की रील बनाने के लिए वाहनों को रोक दिया और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग की। इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
नई कार की रील बनाने के लिए रोका हाईवे
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 27 अगस्त की बताई जा रही है। आरोप है कि वाकड इलाके में बानेर और भुजबल चौक के बीच मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर कुछ लोगों ने अपनी नई महिंद्रा BE 6 कार का वीडियो शूट करने के लिए सड़क पर गाड़ियां रोक दीं।
व्यस्त हाईवे पर इस तरह वाहन रोकने से यातायात प्रभावित हुआ और सड़क पर जाम लग गया। पुलिस का कहना है कि वीडियो बनाने के दौरान कुछ लोगों ने वाहन चलाते समय लापरवाही भी बरती, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
सोशल मीडिया वीडियो से हुआ खुलासा
पुलिस को इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मिली। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि कुछ लोग अपनी नई कार के प्रचार और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए हाईवे पर वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने इसके बाद संबंधित लोगों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की।
लापरवाही से ड्राइविंग का आरोप
पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। आरोप है कि उन्होंने वाहन रोककर और खतरनाक तरीके से चलाकर दूसरे वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा की।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह की गतिविधियां दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर वाहन चालक की जिम्मेदारी है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
बावधन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने BNS की धारा 285, 281, 223 और 3(5) के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं 184 और 122 को भी मामले में शामिल किया गया है।
इन धाराओं के तहत सार्वजनिक रास्ते पर खतरा पैदा करने, लापरवाही से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने जैसे आरोपों की जांच की जाएगी।
पुलिस ने दी चेतावनी
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए सड़क पर स्टंट करना या यातायात बाधित करना कानूनन अपराध है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे रील और वीडियो बनाने के लिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में न डालें। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
बढ़ रहे हैं रील कल्चर से जुड़े मामले
हाल के दिनों में सोशल मीडिया रील्स बनाने के चक्कर में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कई मामले सामने आए हैं।
कई लोग लाइक और व्यूज हासिल करने के लिए खतरनाक स्टंट करते हैं, तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।
पुलिस लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही है ताकि लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा सके।
जांच जारी
फिलहाल बावधन पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर रील बनाने के लिए यातायात बाधित करने का यह मामला एक बार फिर बताता है कि सोशल मीडिया लोकप्रियता के लिए सुरक्षा नियमों से समझौता करना भारी पड़ सकता है।





