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उत्तर प्रदेश
आजम खान की जमानत शर्त पर लगाया स्टे, योगी सरकार से मांगा जवाब
Rani Sahu
27 May 2022 11:12 AM GMT
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दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान (Azam Khan) को दी गई की जमानत की शर्त पर अब स्टे (Stay Order) दे दिया है
नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान (Azam Khan) को दी गई की जमानत की शर्त पर अब स्टे (Stay Order) दे दिया है। इसमें रामपुर के DM को भी यह निर्देश दिया गया था कि वो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन का कब्जा तुरंत ले लें।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पहली नजर में जमानत शर्त असंगत लगती है और यह सिविल कोर्ट की डिक्री के समान ही लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान द्वारा इस जमानत शर्त को दी गई चुनौती पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि, आजम खान कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सीतापुर ज़िला जेल से रिहा हुए थे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले 2 सप्ताह की अवधि के भीतर अंतरिम जमानत और संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की भी स्वतंत्रता दी थी।
Rani Sahu
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