महाराष्ट्र

ठाणे में नाबालिग लड़की को मारने की कोशिश करने पर ठुकराए गए प्रेमी को 7 साल की सजा

Kavita Yadav
13 March 2024 6:55 AM GMT
ठाणे में नाबालिग लड़की को मारने की कोशिश करने पर ठुकराए गए प्रेमी को 7 साल की सजा
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महाराष्ट्र: के ठाणे जिले की एक अदालत ने 27 वर्षीय व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की द्वारा उसकी मांग ठुकराने पर उसे मारने की कोशिश करने के जुर्म में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (POCSO) वीवी विरकर ने मंगलवार को अपने आदेश में आरोपी को घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 2018 में हुआ था. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि वसूली के बाद पीड़िता को दी जाए, जो उस समय 14 वर्ष की थी और कक्षा 7 में पढ़ रही थी।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी ठाणे के भयंदर इलाके में एक ही इलाके में रहते थे और एक-दूसरे को जानते थे। उस आदमी ने लड़की से बात करने की कोशिश की थी और उसका पीछा किया था। इसके बाद लड़की ने अपनी मां से शिकायत की जिसने आरोपी को डांटा। लेकिन आरोपी ने लड़की की ओर बढ़ना जारी रखा जिसके बाद उसकी मां उसके साथ स्कूल जाने लगी। 3 जनवरी 2018 को जब लड़की अपनी मां के साथ स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने उनका पीछा किया. रास्ते में उसने महिला को एक तरफ धकेल दिया और उसके चेहरे, सीने, हाथ और पीठ पर चाकू से हमला कर दिया.
राहगीरों ने घायल लड़की को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया जहां चाकू के घाव का इलाज किया गया। अभियोजक ने कहा, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के कुल 12 गवाहों से पूछताछ की गई |

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