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महाराष्ट्र
नकली शराब से हुई मौतें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीए की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दी जमानत
Deepa Sahu
4 Jun 2023 6:04 PM GMT
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मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने विश्वनाथ भंडारी को ज़मानत दे दी है, जिन पर अक्टूबर 2022 में मालेगांव के दो लोगों की मौत के कारण ज़हरीली शराब की आपूर्ति करने का आरोप था। मृतक के विसरा और खून में जहर।
न्यायमूर्ति एनआर बोरकर ने हाल ही में भंडारी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। सीए की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, न्यायाधीश ने कहा, "मृतक के विसरा या रक्त में कोई जहर नहीं मिला है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने का इच्छुक हूं।"
यह फैसला भंडारी की उस अपील के जवाब में आया जिसमें सत्र अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।
पृष्ठभूमि और कानूनी कार्यवाही
30 अक्टूबर 2022 को अवैध शराब (ताड़ी या ताड़ी) पीने से दो लोगों की मौत हो गई थी। मालेगांव पुलिस ने बाद में भंडारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। भंडारी के अधिवक्ताओं, सत्यव्रत जोशी और शुभम म्हात्रे ने सीए की अनुकूल रिपोर्ट और उनके मुवक्किल से बरामद किसी भी आपत्तिजनक साक्ष्य की अनुपस्थिति पर जोर दिया।
अभियोजन पक्ष के तर्क और अधूरी जांच
अतिरिक्त सरकारी वकील, रुतुजा अम्बेकर ने तर्क दिया कि भंडारी और उनके सह-आरोपी ने ताड़ी का आसवन करते समय जानबूझकर एक जहरीला पदार्थ मिलाया था, इस जागरूकता के साथ कि यह मौत का कारण बन सकता है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भंडारी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ निषेध अधिनियम के तहत मामले लंबित हैं। अम्बेकर ने यह भी उल्लेख किया कि एक सह-आरोपी ने भंडारी को मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में फंसाया था। अभियोजन पक्ष ने आगे तर्क दिया कि चल रही अधूरी जांच को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने से वह फरार हो सकता है।
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