महाराष्ट्र

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में विशेष अदालत ने 20 में से दो आरोपियों को दी जमानत, अचित कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित

Renuka Sahu
27 Oct 2021 6:31 AM GMT
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में विशेष अदालत ने 20 में से दो आरोपियों को दी जमानत,  अचित कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित
x

फाइल फोटो 

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. इधर, मंगलवार को हुई सुनवाई में विशेष अदालत ने 20 में से दो आरोपियों को जमानत दे दी है. साथ ही मुंबई की कोर्ट ने एक अन्य आरोपी अचित कुमार (Aachit Court) की तरफ से दायर याचिका पर भी ऑर्डर रिजर्व रख लिया है. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए बयान में आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने कुमार का नाम लिया था.

मंगलवार को जमानत पाने वाले दो आरोपियों का नाम मनीष राजगरिया और अविन साहू है. दोनों को क्रूज शिप पर हुई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था. आरोपी नंबर 11 राजगरिया के पास से 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था. उन्हें 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर छोड़ गया. साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के आरोप हैं. NCB ने क्रूज पर 2 अक्टूबर को कार्रवाई की थी.
राजगरिया के वकील अजय दुबे ने तर्क दिया कि आर्यन के मामले से उलट इस केस में व्हाट्सऐप और आईमैसेज चैट नहीं थी. दुबे ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ जारी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई थी. एनडीटीवी से बातचीत में साहू की वकील सना अली खान ने कहा, 'मैं अपने क्लाइंट और अन्य आरोपियों के केस में फर्क दिखाने में सक्षम रही.'
अचित कुमार के वकील अश्विन थूल का कहना है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है. उन्होंने तर्क दिया कि एनसीबी ने कुमार को 'ड्रग पैडलर' के तौर पर नामित किया है. जबकि, एक भी ऐसा लेनदेन नहीं दिखाया गया, जहां उन्होंने पैडलर की तरह काम किया हो. उन्होंने बताया कि एनसीबी को कुमार के पास से बहुत कम मात्रा में पदार्थ मिले थे, जो निजी उपभोग के लिए थे. बार एंड बेंच के अनुसार, याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने कोर्ट को बताया कि जांच में पता चला है कि कुमार निजी उपभोग से ज्यादा प्रतिबंधित पदार्थ रखते थे.
वेबसाइट के अनुसार, यह भी बताया कि कुमार ये चीजें खान और मर्चेंट को देने के भी जिम्मेदार हैं. यह दोनों के बीच हुई कथित व्हाट्सऐप चैट के आधार पर साफ था. हालांकि, वकील थूल ने कहा कि कुमार और खान के बीच बातचीत कथित रूप से ऑनलाइन पोकर गेम के बारे में थी, जिसे दोनों खेला करते थे. सब दलीलें सुनने के बाद विशेष जज वीवी पाटिल ने ऑर्डर के लिए जमानत याचिका को रिजर्व रख लिया है.


Next Story