- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Special CBI अदालत ने...
महाराष्ट्र
Special CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सजा सुनाई
Harrison
12 Aug 2024 3:04 PM GMT
![Special CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सजा सुनाई Special CBI अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 3 साल की सजा सुनाई](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/12/3945367-untitled-1-copy.webp)
x
Mumbai मुंबई। गांधीनगर स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वित्तीय सलाहकार (निर्माण), उप वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद के कार्यालय में कार्यरत विद्या सागर आचार्य को रिश्वतखोरी के एक मामले में 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई ने 19.03.2008 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके द्वारा किए गए कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए अनुचित लाभ की मांग की थी। आरोपी को 20.03.2008 को 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने 29.04.2009 को आरोपी के खिलाफ अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने तथा आपराधिक कदाचार के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार उसे सजा सुनाई।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
![Harrison Harrison](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/09/29/3476989-untitled-119-copy.webp)
Harrison
Next Story