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Maharashtra महाराष्ट्र: वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (DGGI) ने गुरुवार को सोलापुर के एक वकील साजिद अहमद शेख को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े पैमाने पर फर्जी जीएसटी चालान रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। DGGI द्वारा की गई जांच में पता चला कि शेख ने नकली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके 30 फर्जी कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया था। एक वरिष्ठ GST अधिकारी ने पुष्टि की कि उसने कथित तौर पर इन फर्जी संस्थाओं का इस्तेमाल गैर-मौजूद लेनदेन के लिए फर्जी चालान बनाने के लिए किया ताकि धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाया जा सके। आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है और उसे कलंबा सेंट्रल जेल में रखा गया है।
खुफिया सूचनाओं के बाद, DGGI अधिकारियों ने 22 मई को सोलापुर में शेख के कार्यालय पर छापा मारा। उन्होंने उसके कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। इन उपकरणों की फोरेंसिक जांच में महत्वपूर्ण सबूत मिले, जिससे एजेंसी को क्षेत्र में संचालित 12 और संदिग्ध फर्जी कंपनियों तक अपनी जांच का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों का मानना है कि यह घोटाला व्यापारियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और ज्वैलर्स सहित कई हितधारकों तक फैला हो सकता है, जो धोखाधड़ी वाले आईटीसी दावों में शामिल हो सकते हैं। चल रही जांच का उद्देश्य इस व्यापक कर चोरी रैकेट की पूरी हद तक पता लगाना है।





