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Sheena Bora case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी को विदेश जाने पर लगाई अंतरिम रोक
Sanjna Verma
23 July 2024 5:59 PM GMT
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मुंबई Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को 10 दिनों के लिए यूरोप की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई द्वारा विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश आया। विशेष सीबीआई अदालत ने 19 जुलाई को Indrani Mukherjee की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिन्हें अगस्त 2015 में अपनी बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर हैं।
अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीनों के लिए बीच-बीच में दस दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी थी। अदालत ने 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने की शर्त के साथ उनकी याचिका स्वीकार की थी और उन्हें अपनी यात्रा के दौरान कम से कम एक बार स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने क्या प्रस्तुत किया? सीबीआई ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं और मामले की सुनवाई चल रही है, इसलिए उन्हें इस समय देश से बाहर जाने देना उचित नहीं होगा।
सीबीआई की याचिका पर 29 जुलाई को जस्टिस एससी चांडक सुनवाई करेंगे
मंगलवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए Justice SV Kotwal ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 29 जुलाई को जस्टिस एससी चांडक की नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई होगी, जो मंगलवार को उपलब्ध नहीं थे।सीबीआई ने जस्टिस कोटवाल की वैकल्पिक पीठ के समक्ष अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, हालांकि, जस्टिस कोटवाल ने कहा कि बेहतर होगा कि सीबीआई की याचिका पर नियमित पीठ सुनवाई करे।रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा, "तब तक अंतरिम राहत (विशेष अदालत के आदेश पर रोक) दी जाती है।"
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Sanjna Verma
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