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महाराष्ट्र
MBBS छात्र हत्या मामले में सत्र न्यायालय ने लाइफगार्ड की याचिका खारिज की
Harrison
14 Sep 2024 9:20 AM GMT
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Mumbai मुंबई: सत्र न्यायालय ने पिछले सप्ताह लाइफगार्ड मिठू सिंह की रिहाई की अर्जी खारिज कर दी, जिस पर एमबीबीएस की छात्रा स्वदिच्छा साने की हत्या का आरोप है। वह 29 नवंबर, 2021 से लापता है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि साने ने समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। सत्र न्यायाधीश एसडी तवशीकर ने कहा, "पीड़िता का फोन और अन्य सामान गायब है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उसने आत्महत्या की होगी। आरोपी का प्रारंभिक आचरण संदेह से परे नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने अगले दिन पीड़िता को अपने द्वारा किए गए कॉल दिखाकर जांच को चालाकी से भटकाया है।"
न्यायालय ने आगे कहा कि पहले उस समुद्र तट पर लाइफगार्ड के रूप में काम करने के कारण सिंह को पानी की गहराई और तट के पास समुद्र की प्रकृति का पता होगा। "पीड़िता के शव और उसके सामान को गायब करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।" बायकुला के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली साने (22) 29 नवंबर, 2021 को अपने तीसरे वर्ष की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। हालांकि, उसके बाद परिवार को उससे कोई खबर नहीं मिली। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, साने बांद्रा में उतरी और बैंडस्टैंड चली गई। वहां उसकी मुलाकात सिंह से हुई और वे लंबे समय तक साथ रहे। संदेह है कि आरोपी ने उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश की और जब उसने उसके शारीरिक संबंधों पर आपत्ति जताई तो कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने कहा कि सिंह और साने की सुबह 3:41 बजे ली गई एक तस्वीर थी।
“अभियोजन पक्ष के पास यह दिखाने के लिए विशिष्ट सामग्री है कि पीड़िता के लापता होने से ठीक पहले, उसे आवेदक के साथ देखा गया था। आवेदक के मोबाइल से देर रात 3:41 बजे पीड़िता के साथ उसकी तस्वीरें सामने आईं। यह अपने आप में एक मजबूत परिस्थिति है जो आवेदक के खिलाफ जाती है। हालांकि इस स्तर पर कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई सामग्री ही नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन दोपहर से देर रात तक पीड़िता के घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि की है।’’
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