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महाराष्ट्र
15 दिनों के लिए लागू होगी धारा 37, जुलूस और पटाखे फोड़ने समेत कई चीजों पर रहेगी पाबंदी
Admin4
21 Oct 2022 10:17 AM GMT
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मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 15 दिनों के लिए मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई जुलूस की अनुमति नहीं है, पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर और संगीत बैंड का उपयोग नहीं कर सकते हैं. शादी समारोह, अंतिम संस्कार को छूट दी गई है.
Mumbai Police has issued prohibitory orders under section 37 of the Maharashtra Police Act in Mumbai for 15 days from 1st November to 15th November.
— ANI (@ANI) October 21, 2022
Admin4
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