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मुंबई। मुंबई में 3 फरवरी (February 3) तक धारा 144 (section 144) लागू रहेगी। इस दौरान पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर मनाही होगी। इस बात की जानकारी पुलिस उप आयुक्त (अभियान) विशाल ठाकुर ने दी। इस आदेश के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का कोई भी जमावड़ा, किसी भी व्यक्ति का कोई भी जुलूस और किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ने के साथ-साथ ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से यह भी सूचित किया गया है कि अंतिम संस्कार, विवाह समारोह, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, सिनेमाघरों, थिएटरों, अदालतों, स्कूलों, दुकानों, कारखानों, व्यवसायों और सभाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
Source : Hamara Mahanagar
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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Rani Sahu
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