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महाराष्ट्र
15 वर्षीय नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल अधीक्षक बरी
Deepa Sahu
6 March 2022 11:07 AM GMT
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ठाणे की एक अदालत ने 2017 में 15 वर्षीय एक किशोरी के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मूक-बधिरों के एक स्कूल के 47 वर्षीय अधीक्षक को संदेह का लाभ देते हुए.
ठाणे (महाराष्ट्र), ठाणे की एक अदालत ने 2017 में 15 वर्षीय एक किशोरी के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मूक-बधिरों के एक स्कूल के 47 वर्षीय अधीक्षक को संदेह का लाभ देते हुए, बरी कर दिया. यह आदेश 21 फरवरी को पारित किया गया और इसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवंविशेष न्यायाधीश (बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के लिए) कविता शिरभटे ने कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा.
विशेष लोक अभियोजक एस बी मोरे ने अदालत से कहा कि आरोपी ने जनवरी 2017 में चौथी कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न किया. उन्होंने कहा कि स्कूल के एक अध्यापक ने पीड़िता के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस किया और देखा कि उसका खून बह रहा है.
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