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SC ने शिंदे गुट से उद्धव खेमे की याचिकाओं पर सबमिशन फिर से तैयार करने को कहा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े से महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट के कारण उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों पर प्रतिद्वंद्वी उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर याचिकाओं पर अपनी प्रस्तुतियाँ फिर से तैयार करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा विभाजन, विलय, दलबदल और अयोग्यता के संवैधानिक मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।उद्धव ठाकरे धड़े की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का पक्ष लेने वाले विधायक खुद को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से बचा सकते हैं, केवल दूसरे दल के साथ अलग समूह का विलय करके।सिब्बल ने पीठ को बताया कि उनके पास कोई अन्य बचाव उपलब्ध नहीं है, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।सिब्बल ने कहा, "एक बार आपके चुने जाने के बाद इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक दल से नाभि टूट गई है और आपका अपने राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है।"
