महाराष्ट्र

अदालत में बोले समीर वानखेड़े, कानून तोड़ने वालों के लिए मैं सही अधिकारी नहीं

jantaserishta.com
29 Oct 2021 8:38 AM GMT
अदालत में बोले समीर वानखेड़े, कानून तोड़ने वालों के लिए मैं सही अधिकारी नहीं
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मुंबई: NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू होने पर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे. यहां अपनी याचिका में समीर ने कहा कि उनको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह ऐसे लोगों के लिए 'सुविधाजनक' अफसर नहीं हैं जो कानून तोड़ना चाहते हैं या फिर खुद को इससे ऊपर समझते हैं.

समीर वानखेड़े की याचिका पर मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया था कि अगर वानखेड़े को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो उनको 3 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा. दरअसल, समीर वानखेड़े पर क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर शैल ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे. इस केस में मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है.
वानखेड़े की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील अतुल नंदा ने कहा, 'अगर मुंबई पुलिस आज मुझे गिरफ्तार करती है, जो कि मेरी आशंका है. जज को तब तक का इंतजार नहीं करना चाहिए जबतक राज्य मेरे अधिकारों का हनन न कर दे. मेरे अधिकारों की रक्षा होगी, इसकी आशा है. मैं कोई ड्रग पेडलर नहीं हूं.'
वकील की तरफ से आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता (समीर वानखेड़े) कई ऐसे लोगों के लिए 'उपयुक्त' नहीं हैं जो कानून से बचना या उसके ऊपर जाना चाहते हैं.
प्रभाकर शैल ने दावा किया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये मांगे गए थे, जिसमें से 18 करोड़ पर सहमति बनी थी. इसमें से आठ करोड़ वानखेड़े को दिए जाने थे. दस करोड़ रुपये एनसीबी और किरण गोसावी में बंटते. इसके अलावा मंत्री नवाब मलिक ने भी वानखेड़े के खिलाफ कई अन्य आरोप लगाए हैं.


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