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मुंबई पुलिस विभाग से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे (Sachin Waze) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में माफी मिल सकती है
मुंबई: मुंबई पुलिस विभाग से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे (Sachin Waze) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में माफी मिल सकती है क्योंकि राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और अन्य आरोपियों के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की मांग को सीबीआई (CBI) ने अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन एजेंसी ने कहा कि सरकारी गवाह बनने के लिए औपचारिकता और कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। अगर अदालत वझे की याचिका पर अनुमति देती है तो सरकारी गवाह के रूप में ऑन रिकॉर्ड गवाही दर्ज की जाएगी और उससे मिले सबूत का इस्तेमाल अन्य आरोपियों के खिलाफ किया जा सकता है, ऐसे में वझे को मुकदमे और ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सीबीआई ने इस मामले में 4 अप्रैल 2021 को सचिन वझे, अनिल देशमुख और दो अन्य को गिरफ्तार किया था। वझे ने बुधवार को अपने वकील रौनक नाईक के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमा के लिए आवेदन दिया है। वझे ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनसे गहन पूछताछ की और उन्होंने सीबीआई को जांच में सहयोग भी किया।
यह सबूत ट्रायल के समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा
उसने सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ के दौरान कहा था कि वह स्वेच्छा से कबूलनामा करना चाहता है। इसके बाद उसे एक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया जाएगा। यह सबूत ट्रायल के समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। वझे ने यह भी कहा कि वो सरकारी गवाह बनने के बाद सभी सच का पूरा खुलासा करेगा जो सरकारी गवाह बनने के बाद किया जाता है।
धन शोधन मामले में भी आरोपी है वझे
एंटीलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वझे धन शोधन मामले में भी आरोपी है, जिसमें अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। वझे ने इसी तरह की एक अपील प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग केस के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान और जांच अधिकारी से की थी।उसमें कहा था कि मैं एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त संदर्भित मामले के संबंध में ज्ञात सभी तथ्यों का सत्य और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी माफी के बारे में सोचा जाए। हालांकि इस संबंध में विशेष अदालत के समक्ष ईडी ने वझे द्वारा की गई अपील पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। सचिन वझे ने सीबीआई और ईडी दोनों को बताया था कि अनिल देशमुख के निर्देश पर वह मुंबई में चल रहे रेस्टोरेंट और बार से पैसे इकठ्ठा किया था क्योंकि बार और रेस्टोरेंट मालिक कोरोना काल में दिए गए समय से अधिक टाइम तक खुला रखकर कारोबार कर कानून का उल्लंघन करते थे।
क्या है पूरा मामला
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी ।इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वझे से 100 करोड़ रुपए वसूल कर देने की मांग की थी।
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