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Pune पुणे: राज्य सरकार, राज्य के ग्रामीण इलाकों में निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर सकारात्मक है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि ग्राम पंचायतों को पहले की तरह ही सीमित निर्माण की अनुमति देने का अधिकार फिर से दिया जाए। उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने विधान परिषद में बताया कि ज़रूरी संशोधन किए जाएँगे ताकि ग्रामीण इलाकों में 1,000 से 1,500 वर्ग फुट के घरों के लिए निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर ही मिल सके।
सामंत ने विधान परिषद में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, "मौजूदा MRTP एक्ट 1966 के प्रावधानों ने अनुमति लेने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। सरकार, विशेष रूप से इसके भाग 18 में संशोधन करने को लेकर सकारात्मक है। ज़िला स्तर पर अनुमतियों के केंद्रीकरण के कारण, ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद आवेदन लंबित पड़े रहते हैं। इसलिए, इस प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करके तालुका स्तर पर ही अनुमतियाँ जारी करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे नागरिकों को तेज़ी से सेवाएँ मिल सकेंगी।"





