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नदी प्रदूषण : एनजीटी का भोर, नसरपुर के स्थानीय निकायों को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश
Maharashtra महाराष्ट्र : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा भोर और नसरपुर गांवों से होकर बहने वाली शिवगंगा नदी और लेंडी नाले में नदी प्रदूषण और अपशिष्ट डंपिंग के बारे में अपडेट करने के साथ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पश्चिमी पीठ ने स्थानीय निकायों और पुणे जिला कलेक्टर को पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 19 दिसंबर को सुनवाई के दौरान जारी और सोमवार को वेबसाइट पर अपलोड किया गया एनजीटी का आदेश भोर तहसील के निवासी राजेश कदम द्वारा शिवगंगा नदी और लेंडी नाले में अपशिष्ट डंपिंग और जल प्रदूषण के संबंध में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है।
शिकायत प्राप्त करने के बाद पीठ ने एमपीसीबी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और बाद में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन किया। बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि जून 2024 में किए गए एक स्पॉट निरीक्षण में दावे सही पाए गए। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि एक नया निरीक्षण किया जाएगा, और इसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस पर सुनवाई करते हुए, प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, दिनेश कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य और विजय कुलकर्णी, विशेषज्ञ सदस्य की तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश जारी किया। न्यायाधिकरण ने पुणे के जिला कलेक्टर, भोर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और नसरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच को निर्देश दिया कि वे एनजीटी द्वारा आदेश अपलोड किए जाने के चार सप्ताह के भीतर शिवगंगा नदी और लेंडी नाले में खुले में कचरा फेंकने और जल प्रदूषण के बारे में अपना जवाब प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी, 2025 को निर्धारित की गई है।