महाराष्ट्र

मंजूश्री पतसंस्था में हुई धांधली, जेल में पूर्व चेयरमैन, पत्नी पैसे भरने तैयार

Rani Sahu
4 Sep 2022 8:20 AM GMT
मंजूश्री पतसंस्था में हुई धांधली, जेल में पूर्व चेयरमैन, पत्नी पैसे भरने तैयार
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नागपुर. मंजूश्री सहकारी पतसंस्था में हुई वित्तीय धांधली को लेकर पांचपावली पुलिस की ओर से आईपीसी की धाराओं के अलावा एमपीआईडी के तहत भी मामला दर्ज किया गया. मामले में गिरफ्तारी के बाद से पूर्व संचालक भाऊराव पौनीकर जेल में है. इसी मामले में जमानत के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पुलिस के अनुसार भले ही 39 लाख की गड़बड़ी बताई जा रही हो लेकिन पूर्व संचालक की पत्नी ने अब तुरंत ही 2 लाख रु. अदालत में जमा करने की तैयारी दिखाई है.
इसी तरह से याचिकाकर्ता जेल से रिहा होने के बाद 4 माह के भीतर 5.50 लाख रु. जमा करने का आश्वासन भी दिया. सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने कड़ी शर्तों के आधार पर याचिकाकर्ता को जेल से रिहा करने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. सी. धर्माधिकारी और सरकार की ओर से अधि. वी.ए. ठाकरे ने पैरवी की.
निवेशकों से किया विश्वासघात
अभियोजन पक्ष के अनुसार मंजूश्री सहकारी पतसंस्था ने निवेशकों के साथ विश्वासघात किया है. शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता गत 9 माह से जेल में हैं. यहां तक कि इस दौरान पुलिस ने जांच पूरी कर ली है. इसके अलावा मामले को लेकर चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है. स्वयं को सत्याप्रत दिखाने के लिए अदालत में निधि जमा करने की तैयारी भी है. जितनी निधि की धांधली उजागर की जा रही है, उसके अनुसार तुलनात्मक निधि जमा करने का आश्वासन दिया गया है. अत: याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध अदालत से किया गया.
गरीबों का पैसा, गंभीर है मामला
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का प्रखर विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि गरीब निवेशकों का पैसा लेकर याचिकाकर्ता ने स्वयं के हितों के लिए इसका इस्तेमाल किया है. इस तरह से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है. गंभीर मामला होने के कारण याचिकाकर्ता को किसी तरह की राहत नहीं देने की मांग अदालत से की. एफआईआर का हवाला देते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर निवेशकों को ठगने का आरोप है. जिसमें 39 लाख की धांधली होने का मामला उजागर किया जा रहा है लेकिन अब पत्नी ने कुछ निधि जमा करने की तैयारी दिखाई है. अत: 25 लाख रु. के निजी मुचलके, आश्वासन के अनुसार निधि जमा करने और हर माह की 1 और 16 तारीख को सुबह 10 से 12 बजे के बीच पुलिस थाना में हाजिरी लगाने की शर्त पर जमानत प्रदान की. साथ ही अदालत ने निधि जमा नहीं किए जाने पर जमानत रद्द होने के आदेश भी दिए.
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